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UP News : योगी सरकार का बड़ा ऐलान, UP के इन शहरों में घर बनाने वालों के लिए जरूरी सूचना, हो सकता है नुकसान

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UP News : प्रदेश में एक लाख से अधिक आबादी वाले 59 शहरों में मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। दूसरे चरण में 50,000 से 100,000 तक की आबादी वाले 63 शहरों में मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा. आवास विभाग चाहता है कि इन सभी शहरों में एक समान भवन व्यवस्था हो.

इसके लिए बड़े शहरों की तरह छोटे शहरों का भी भवन विकास उपविधि के अनुरूप नक्शा पास कराया जाये. इस पर उच्च स्तर पर सहमति बन गयी है. आवास विभाग भवन विकास उपनियम तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। इसे इन शहरों को अपने यहां के बोर्ड या सदन से पारित कराकर लागू करना होगा।

यूपी के छोटे शहरों में घर बनाने वाले लोगों को झटका लगने वाला है। बड़े शहरों की तरह छोटे शहरों में भी सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार भवन निर्माण के मानक तय करने जा रही है। इसके लिए आवास विभाग तय मानकों के अनुरूप भवन निर्माण के लिए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तैयार करने जा रहा है. इसे छोटी नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों और जिला पंचायतों में अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा।

अवैध निर्माण रोकेंगे

बड़े शहरों से सटे छोटे नगर पंचायत, पालिका परिषद और जिला पंचायत में अवैध निर्माण सबसे बड़ी समस्या है। मॉडल भवन विकास उपविधि के अभाव के कारण भवनों का निर्माण मनमाने ढंग से तेजी से हो रहा है। इससे अवैध निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है. सड़क से सटी जमीन पर मनमाने ढंग से व्यावसायिक भवनों के निर्माण में मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर स्ट्रक्चरल, फायर और बिल्डिंग कोड मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। इससे भविष्य में ऐसी इमारतों से खतरा पैदा हो सकता है। छोटे शहरों में तेजी से बढ़ रहे अवैध निर्माण को लेकर शासन स्तर पर चिंता जताई गई थी। नई व्यवस्था से इन पर रोक लगेगी।

भूमि उपयोग के आधार पर निर्माण की अनुमति

प्रदेश में एक लाख से अधिक आबादी वाले 59 शहरों में मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। दूसरे चरण में 50,000 से 100,000 तक की आबादी वाले 63 शहरों में मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा. आवास विभाग चाहता है कि इन सभी शहरों में एक समान भवन व्यवस्था हो. इसके लिए बड़े शहरों की तरह छोटे शहरों का भी भवन विकास उपविधि के अनुरूप नक्शा पास कराया जाये. इस पर उच्च स्तर पर सहमति बन गयी है. आवास विभाग भवन विकास उपनियम तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। इसे इन शहरों को अपने यहां के बोर्ड या सदन से पारित कराकर लागू करना होगा।

क्या व्यवस्था है

अभी बोर्ड स्तर से नियमों के आधार पर नक्शे पास किये जाते हैं

मनमाने ढंग से बड़े-बड़े नक्शे पास कर दिए जाते हैं

जमीनों के भूमि उपयोग पर ध्यान नहीं दिया जाता

सभी के पास मॉडल बिल्डिंग विकास उप-विधियाँ नहीं हैं

क्या फायदा होगा

मॉडल विकास उपविधि तैयार की जाएगी

इसे छोटे निकायों द्वारा क्रियान्वित करना होगा

तय भूमि उपयोग के आधार पर ही नक्शा पास किया जायेगा

एकल मानचित्र में जी प्लस टू यानी तीन मंजिला निर्माण होगा

बिजनेस के लिए फ्लोर एरिया पर नक्शा पास कराएंगे

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