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Traffic Rules : इन यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ किया जाएगा दंडित, आज ही जाने नियम

Traffic Rules

Times Of Discover चंडीगढ़ : अब दिल्ली में वाहन मालिकों को वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट ऑनलाइन नहीं मिलेगा और अगर वे लगातार ट्रैफिक चालान नहीं भर रहे हैं तो वे अपना वाहन किसी और को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। चालान लंबित होने पर वाहन पोर्टल पर लेनदेन न करने वाले वाहनों की श्रेणी में डालने का निर्णय लिया गया है।

राजधानी में वाहन मालिकों द्वारा ट्रैफिक चालान की अनदेखी करने के कारण दिल्ली परिवहन विभाग को सख्त फैसला लेना पड़ा है। बार-बार चालान न भरने और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस काफी परेशान है। अब इससे निजात पाने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। वाहन पोर्टल पर वाहन से संबंधित कोई भी जरूरी काम नहीं होने से लोगों को चालान भरना पड़ेगा।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में ज्यादातर वाहन चालक बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ रहे हैं। 20,684 से अधिक वाहनों ने 100 बार नियम तोड़े हैं। चौंका देने वाली बात यह है कि 20,684 वाहनों ने 100 से अधिक बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया है। इसके अलावा इन वाहनों के मालिकों ने ट्रैफिक चालान भी नहीं भरा है. दिल्ली परिवहन विभाग ने यातायात पुलिस को ऐसी घटनाओं में तेज वृद्धि से अवगत कराया। इसलिए विभाग ने चालान नहीं भरने वालों को जरूरी सेवाएं देने से इनकार कर दिया है.

विभाग से लेन-देन रुक सकता है
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के नियमों के मुताबिक, राज्य परिवहन विभाग उन लोगों के ऑनलाइन लेनदेन को रोक सकता है जिनके कई ट्रैफिक चालान लंबित हैं। विभाग ने 90 दिनों से अधिक समय से 5 से अधिक लंबित चालान वाले वाहनों को वाहन पोर्टल पर लेनदेन न करने वाले वाहनों की श्रेणी में डालने का निर्णय लिया है।

30 जून तक ट्रैफिक पुलिस ने 5.881 मिलियन वाहनों के लिए 2,63,96,367 चालान नोटिस जारी किए हैं। इनमें से 51,25,020 वाहन मालिकों ने 2,21,56,496 नोटिस स्वीकार नहीं किए हैं। 76,42,448 लंबित नोटिसों में से 1,65,072 वाहनों पर 20 या अधिक बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है।

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