Kisan News : कृषि विभाग ने किया बड़ा ऐलान, अब पराली जलाने पर लगेगा 15,000 रुपए का जुर्माना, जाने नए अपडेट के साथ
Kisan News : ख़रीफ़ फ़सल की कटाई का समय आ गया है और खेतों में धान की पराली जलाने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। यह एक सामाजिक और पर्यावरणीय समस्या है और इसे रोकने के लिए अब यूपी कृषि विभाग ने एक अहम नोटिस जारी किया है. खरीफ फसल की कटाई के साथ ही किसानों को अपने खेतों में पराली जलाने की आदत से जूझना पड़ रहा है. यह प्रथा पर्यावरण के लिए हानिकारक है और हमारे आसपास के वातावरण को प्रदूषित करती है। सरकार और राजस्व विभाग ने इस पर नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए हैं.
राजस्व विभाग ने किसानों को इस अवैध गतिविधि से रोकने के लिए पराली जलाने पर जुर्माना तय किया है। यदि किसान किसी भी क्षेत्र में पराली जलाते हैं, तो उन्हें निम्नलिखित दंड का सामना करना पड़ सकता है:
1 एकड़ तक 2500 रु
2 से 5 एकड़ के लिए 5000 से 15000 रु
राजस्व विभाग सैटेलाइट के जरिए पराली जलाने पर नजर रखता है और अगर कोई किसान ऐसा करता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है. यह सच है कि पुआल जलाना हमारे किसानों के लिए आसान विकल्प हो सकता है, लेकिन हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर इसके नकारात्मक प्रभाव बहुत बड़े हैं। इसे रोकने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा।'
यूपी कृषि विभाग के उप कृषि निदेशक विजय कुमार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे पराली जलाने के बजाय उसे एकत्र कर गौशाला में दान करें या प्रबंधन मशीनरी की मदद से खाद और उर्वरक बनाएं। इससे उनके खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और खेतों को लाभ होगा।
खरीफ फसल की कटाई के दौरान पुआल जलाना एक हानिकारक प्रथा है और सरकार इसे रोकने के लिए कदम उठा रही है। पराली जलाने पर जुर्माना किसानों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है।