Section 144 in jhajjar : हरियाणा के इस जिले मे लागू हुई धारा 144, जाने क्या था कारण
Section 144 in jhajjar : जिला कलक्टर एवं उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक की यूजी एवं पीजी कक्षाओं की नियमित एवं रि-अपीयर परीक्षाओं के लिए झज्जर जिले में बनाए गए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं। परीक्षा जनवरी तक चलेगी
जिला मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट की दुकानों को बंद करने, पांच या अधिक व्यक्तियों के हथियार लेकर आने और बिना उद्देश्य के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी