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RBI ने Paytm पेमेंट बैंक पर लगाया करोड़ों का जुर्माना, जानें पूरा मामला

RBI

Times Of Discover चंडीगढ़ : अगर आप भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक से लेनदेन या पैसों का लेन-देन करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर भारी जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बैंक के खिलाफ जुर्माने का ऐलान किया है.

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक पर 5 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने बैंक के केवाईसी मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.09 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

केवाईसी नियमों का उल्लंघन-

पेमेंट बैंक को लेकर आरबीआई के कुछ दिशानिर्देश हैं। इन दिशानिर्देशों में दिन के अंत तक अधिकतम बैलेंस में वृद्धि, बैंक में साइबर सुरक्षा ढांचा, असामान्य साइबर सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्ट करने पर दिशानिर्देश और यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र के साथ मोबाइल बैंकिंग अनुप्रयोगों को सुरक्षित करना शामिल है।

यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है।

आरबीआई ने कहा:

आरबीआई ने आगे कहा कि बैंक ने नियामक मानदंडों का अनुपालन न करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर जुर्माना लगाया है और इसका मतलब बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है। बैंक ने आगे कहा कि बैंक के केवाईसी/एएमएल के नजरिए से विशेष जांच की गई।

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