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RBI Big Update On Personal Loan : RBI ने लिया बड़ा बदलाव, अब पर्सनल लोन ग्राहकों को हो सकती हें दिक्कत, जाने पूरी जानकारी

RBI Big Update On Personal Loan

RBI Big Update On Personal Loan : रिजर्व बैंक ने एक अहम फैसला लिया है. अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के लिए असुरक्षित माने जाने वाले पर्सनल लोन से जुड़े नियमों को सख्त कर दिया है। जोखिम भार 25% बढ़ गया है। हालाँकि, संशोधित नियम कुछ ग्राहकों पर लागू नहीं होंगे। ये हैं वाहन ऋण, शिक्षा ऋण और गृह ऋण। नए कानून ऐसे ऋणों पर लागू नहीं होंगे।

पर्सनल लोन की शर्तें

जब व्यक्तिगत ऋण को असुरक्षित माना जाता है, तो बैंकों को अधिक राशि का भुगतान करना होगा। दूसरे शब्दों में, उच्च जोखिम भार बैंकों की ऋण देने की क्षमता को सीमित कर देता है।

शक्तिकांत दास ने कहा
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में उपभोक्ता ऋण श्रेणी में कुछ अतिरिक्त ऋणों की घोषणा की। उन्होंने सुझाव दिया कि बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को अपनी आंतरिक पर्यवेक्षी प्रणाली को मजबूत करना चाहिए, बढ़ते जोखिमों को नियंत्रित करना चाहिए और अपनी सुरक्षा के लिए उचित उपाय करना चाहिए।

जुलाई और अगस्त में, दास ने प्रमुख बैंकों और बड़े एनबीएफसी के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान बैंक ऋण पर एनबीएफसी की बढ़ती निर्भरता और उपभोक्ता ऋण में उच्च वृद्धि का उल्लेख किया।

आरबीआई ने नोटिफिकेशन में दी जानकारी
आरबीआई ने एक अधिसूचना में कहा कि उसने व्यक्तिगत ऋण सहित वाणिज्यिक बैंकों के उपभोक्ता ऋण (बकाया और नए) में जोखिम के संबंध में जोखिम भार बढ़ाने का निर्णय लिया है। फिर जोखिम भार 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया गया। हालाँकि, इसमें आवास, शिक्षा, वाहन और सोना-चांदी पर आधारित ऋण शामिल नहीं हैं।

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