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PPF Big Update : ग्राहको की हुई मौज, अब PPF में आसानी से करा सकते हैं, ये काम जाने जानकारी

PPF Big Update

PPF Big Update : पीपीएफ में निवेश करें और ग्राहक हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पीपीएफ (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) के नियम बदल गए हैं जिससे ग्राहक अब आसानी से इनमें निवेश कर सकते हैं। आइए जानें इसके बारे में

यदि कोई व्यक्ति विस्तारित अवधि के दौरान समय से पहले खाता बंद करता है, तो उसे जुर्माना देना होगा क्योंकि पीपीएफ (सार्वजनिक भविष्य निधि) खाता बंद हो चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति के खाते को 15 साल की परिपक्वता अवधि के बाद 5 साल के लिए बढ़ाया गया है, तो विस्तारित अवधि की शुरुआत से 1 प्रतिशत का जुर्माना लगेगा। हालाँकि, भले ही किसी ने 5 से 5 साल के ब्लॉक में खाते को एक से अधिक बार बढ़ाया हो, जुर्माना केवल परिपक्वता के बाद पहली बार पीपीएफ खाते में बढ़ाया जाएगा।

नए नियमों से निवेशकों को राहत पीपीएफ (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) के नए नियम. यदि पीपीएफ खाता विस्तारित अवधि में है, तो समय से पहले बंद होने की स्थिति में 1 प्रतिशत जुर्माने की गणना प्रत्येक पांच साल के ब्लॉक की शुरुआत से होगी। यह अच्छी खबर है। ऐसे में अगर आप खाते को 5-5 साल की अवधि में बार-बार बढ़ाते हैं, तो आपको पहले विस्तार के समय से जुर्माना नहीं देना होगा; इसके बजाय, जुर्माना केवल उसी 5-वर्ष की अवधि से लिया जाएगा जिसमें निवेशक ने समय से पहले बंद करने के लिए आवेदन किया था।

किन परिस्थितियों में मुझे समय से पहले समापन मिल सकता है?
वर्तमान पीपीएफ (सार्वजनिक भविष्य निधि) नियमों के अनुसार, जिस वित्तीय वर्ष में खाता खोला जाता है, उसके अगले पांच वर्षों तक खाता बंद नहीं किया जा सकता है। फिर खाता बंद किया जा सकता है, लेकिन ब्याज कटौती पर जुर्माना लगाया जाता है।

यदि कोई चिकित्सीय आपात स्थिति हो और आपको अपने या परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए धन की आवश्यकता हो तो आप आंशिक निकासी या समय से पहले बंद कर सकते हैं।
बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पीपीएफ को समय से पहले बंद करना या आंशिक निकासी की जा सकती है।अगर आप विदेश जा रहे हैं तो आप पीपीएफ खाता बंद कर सकते हैं और पूरी रकम निकाल सकते हैं।

यदि खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो खाता परिपक्वता से पहले बंद किया जा सकता है। इस स्थिति में पांच साल का नियम लागू नहीं होता.

प्री-मैच्योरिटी क्लोजर पीपीएफ अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले बंद करने के लिए आपको बैंक खाते की घरेलू शाखा में एक लिखित आवेदन जमा करना होगा। इस एप्लिकेशन के लिए आपको यह बताना होगा कि आप खाता क्यों बंद कर रहे हैं। इस दौरान आपको आवेदन के साथ कुछ दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे। पीपीएफ पासबुक की एक प्रति आवश्यक है।

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