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Pension : पेंशन उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर ! सरकार ने किया ये बड़ा बदलाव, देखे

Pension : पेंशन उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर ! सरकार ने किया ये बड़ा बदलाव, देखे

Pension : अब तक आपने देखा होगा कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन का लाभ उसकी पत्नी या पति को दिया जाता है। लेकिन अब केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए नियमों से सीधे तौर पर उन महिलाओं को फायदा होने वाला है जो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हैं या अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हैं...

जो कर्मचारी सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं और केंद्र सरकार से पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं उनके लिए एक बेहद जरूरी सूचना है। हाल ही में, केंद्र सरकार ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि उसने पेंशन धारक किसी भी व्यक्ति के लिए नियमों में बदलाव करते हुए एक नया नियम पेश किया है।

सरकार ने की घोषणा

पेंशन मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की कि यदि कोई महिला पारिवारिक झगड़ों के कारण अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है, तो वह अपने पति से पहले अपने बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित कर सकती है।
सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि महिलाएं अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकें.

सीसीएस नियम 2021 के तहत, पेंशन मंत्रालय ने अब तक यह प्रावधान किया था कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है।
ऐसे मामलों में, उनकी पेंशन का लाभ पत्नी या पति को दिया जाता था और बाद में बच्चा और परिवार के अन्य सदस्य पेंशन के लिए पात्र होते थे।
शुरुआत में, बच्चों के लिए पेंशन तक पहुंच बहुत आसान थी क्योंकि सरकार बच्चों को तब तक पेंशन लाभ नहीं देती थी जब तक कि पति या पत्नी दोनों की मृत्यु न हो जाए।
ऐसी स्थिति में लाभ

अब यदि किसी महिला सरकारी कर्मचारी का अपने पति से किसी कारणवश विवाद हो जाता है और वह अपने पति से अलग हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद उसके बच्चों को महिला कर्मचारी की प्राथमिकता के अनुसार पेंशन का लाभ मिलेगा।

हालाँकि, पेंशन मंत्रालय द्वारा कुछ शर्तें रखी गई हैं, यदि उन शर्तों के आधार पर अन्य पात्र व्यक्तियों को पेंशन लाभ दिया जाएगा।

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