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Pakistan Report : PTI इमरान और शाह महमूद कुरेशी को हुई 10 साल की सजा, जाने पूरा मामला

Pakistan Report

Pakistan Report : पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव हैं। यह सजा इमरान की पार्टी की चुनावी तैयारियों के लिए किसी गहरे झटके से कम नहीं है। क्योंकि इस 10 साल की सजा के बाद इमरान खान और उनकी सरकार के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी के चुनाव लड़ने के रास्ते बंद हो गए हैं.

पाकिस्तान मीडिया ने बताया कि पीटीआई के संस्थापक इमरान खान और शाह महमूद कुरेशी को सिफर मामले में 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। मामले की सुनवाई कर रहे विशेष अदालत के न्यायाधीश अब्दुल हसनत जुल्कारनैन ने मंगलवार को फैसला सुनाया। इमरान खान फिलहाल रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं, जहां फैसला सुनाया गया। इस फैसले को पहले से ही जेल में बंद इमरान खान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

स्पेशल कोर्ट ने सुनाई इमरान खान को बड़ा झटका
विशेष अदालत के फैसले को इमरान खान और उनकी पार्टी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है. इमरान जेल से चुनाव लड़ने का सपना देख रहे थे. लेकिन 10 साल की सज़ा के ऐलान से ये सपना चकनाचूर हो गया है.

हालांकि इमरान खान अभी भी सजा को ऊपरी अदालतों में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन सेना के साथ चल रहे तनाव के कारण राहत की उम्मीद कम है.

जानें जज ने क्या कहा
सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि इमरान खान के वकील कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं. उन्हें सरकारी परामर्श दिया गया है. पूर्व विदेश मंत्री क़ुरैशी ने कहा कि जब उनके वकील मौजूद नहीं थे तो वह अपना बयान कैसे दर्ज करा सकते हैं. सुनवाई जेल के अंदर हुई. चुनाव से ठीक पहले इमरान खान की पार्टी ने उनका चुनाव चिन्ह 'बल्ला' छीन लिया था.

जानिए किस मामले में क्या सजा होगी
इमरान और शाह महमूद कुरेशी को 'सिफर' मामले में सजा सुनाई गई है. दरअसल, उनके खिलाफ सिफर मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। इमरान खान पर बेहद टॉप सीक्रेट का निजी इस्तेमाल करने का आरोप है. अपने निष्कासन के बाद इमरान ने आरोप लगाया था कि उन्हें बाहर करने के पीछे अमेरिका का हाथ है। इमरान ने कहा कि इसके लिए वॉशिंगटन स्थित पाक दूतावास ने उन्हें एक केबल (टेप या गोपनीय जानकारी) भेजी थी. इमरान खान ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए एक विवादास्पद राजनयिक बातचीत को सार्वजनिक कर दिया था। इसे सिफर कहा जाता था.

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