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Old Pension Scheme: झारखंड रिम्स कर्मियों को लगा तकड़ा झटका,नहीं मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ, फटाफट देखे पूरी जानकारी

Old Pension Scheme: 

Old Pension Scheme: रिम्स कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलने में पेंच फंस गया है. 2004 के बाद संस्थान द्वारा नियुक्त डॉक्टरों को एम्स नई दिल्ली के डॉक्टरों के समान वेतन और भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। विभाग का कहना है कि ऐसे में संस्थान के डॉक्टरों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता.

  राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला किया है. लेकिन राज्य के सबसे बड़े अस्पताल राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) में अपने कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने में पेंच फंस गया है. वित्त विभाग ने यह कहते हुए रिम्स कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से इनकार कर दिया है कि रिम्स एक स्वायत्त संस्थान है.

वह कर्मियों की पेंशन के लिए अपने कोष से पैसा मुहैया कराये. राज्य सरकार पेंशन पर होने वाला खर्च वहन नहीं कर सकती। अगर रिम्स कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाता तो राज्य सरकार पर प्रति वर्ष 230 करोड़ रुपये का बोझ पड़ता.


दरअसल, इस साल 26 मार्च को हुई रिम्स गवर्निंग काउंसिल की बैठक में रिम्स कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला लिया गया था. रिम्स रेगुलेशन 2014 के नियम-24 में संशोधन का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग को भेजा गया था. जब यह प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया तो वित्त ने उक्त टिप्पणी के साथ पुरानी पेंशन का लाभ देने से इनकार कर दिया.

विभाग ने कहा कि अगर रिम्स कर्मियों को पेंशन लाभ का भुगतान करना है, तो रिम्स को अपने फंड से ऐसा करना होगा. बता दें कि रिम्स में अभी तक कार्मिक कल्याण कोष का गठन नहीं किया गया है. वहीं, राज्य सरकार रिम्स को हर साल एक निश्चित राशि का ही अनुदान देती है. इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही रिम्स के डॉक्टरों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से इनकार कर दिया है.


इसके पीछे तर्क यह था कि इसका गठन एम्स, नई दिल्ली की तर्ज पर रिम्स अधिनियम, 2002 के तहत किया गया था। वर्ष 2004 के बाद संस्थान द्वारा नियुक्त चिकित्सकों को एम्स, नई दिल्ली के चिकित्सकों के समान वेतन एवं भत्ते दिये जा रहे हैं। ऐसे में संस्थान के डॉक्टरों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता. इसके बाद रिम्स ने कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का ही लाभ देने का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग को भेजा.

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