Sports News Without Access, Favor, Or Discretion!

  1. Home
  2. BIG BREAKING

अब ग्रामीण इलाकों में भी बिना नक्शे के नहीं बना सकेंगे मकान, नए नियम लागू

अब ग्रामीण इलाकों में भी बिना नक्शे के नहीं बना सकेंगे मकान, नए नियम लागू

up news: ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले मकानों का नक्शा अब जिला पंचायत प्रशासन को पास कराना होगा। यदि मकान मालिक मूल आबादी से 300 वर्ग मीटर से अधिक दूरी पर निर्माण करा रहा है तो उसे नक्शा पास कराना होगा। सरकार द्वारा पंजीकृत आर्कटिक से नक्शा पास कराने के बाद ही निर्माण की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए मूल आबादी में आवासीय कृषि और गौशालाओं के निर्माण की छूट दी गई है। इसके अलावा बनने वाले सभी मकानों का नक्शा पास कराना जरूरी होगा।

इतनी लगेगी फीस, ये है पूरी प्रक्रिया

जिला पंचायत द्वारा जारी अध्यादेश में अब आवासीय शैक्षणिक और व्यावसायिक भवनों के लिए अलग-अलग शुल्क के साथ मानचित्र बनाने के लिए मानचित्र पास करने के नियम तय किए गए हैं। आवासीय एवं शैक्षणिक भवनों के लिए 25 रूपये प्रति वर्ग मीटर शुल्क। साथ ही व्यावसायिक भवनों के लिए 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क जमा कर पंजीकृत आर्किटेक्ट से नक्शा पास कराना होगा। पंजीकृत आर्किटेक्ट से नक्शा पास कराने के साथ ही आवेदन पत्र और एस्टीमेट दस्तावेज तीन प्रतियों में, खतौनी आधार कार्ड और नक्शे की फोटोकॉपी के साथ जमा करना होगा।

सरकार के आदेश का पालन कराया जायेगा

अपर मुख्य अधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि सरकार ने अब ग्राम पंचायत में 300 वर्ग मीटर से अधिक के मकानों का भी नक्शा पास करने का प्रावधान कर दिया है. बिना नक्शा पास कराए कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। सभी मापदंड पूरे होने पर ही आवेदन का निस्तारण किया जाएगा। तभी निर्माण की अनुमति मिलेगी।

Latest News

You May Also Like