दिल्ली मे इन राज्यों के वाहनों की NO एंट्री, प्रदूषण पर केजरीवाल का बड़ा ऐलान
Delhi News: राजधानी में प्रदूषण का स्तर हर दिन भयानक रूप लेता जा रहा है. जहरीली हवा और आसमान में छाई धुंध से दिल्लीवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. दिल्ली समेत अन्य सरकारें प्रदूषण पर काबू पाने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रही हैं.
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को सभी संबंधित विभागों की बैठक बुलाई। बैठक के बाद गोपाल राय ने कहा कि पहले ऑड-ईवन की प्रभावशीलता का आकलन किया जाएगा. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार क्रियान्वयन होगा
अन्य राज्य ऐप-आधारित टैक्सियों पर प्रतिबंध लगाते हैं
इस बीच, दिल्ली सरकार ने अन्य राज्यों में पंजीकृत ऐप-आधारित टैक्सियों को राजधानी में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। बुधवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कोर्ट ने दिल्ली में ऐप बेस्ड रजिस्ट्रेशन वाली बाहरी टैक्सियों पर रोक लगाने को कहा है.
परिवहन विभाग ने प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया
दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि परिवहन विभाग को ऐप-आधारित आउटबाउंड टैक्सियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है। इसका मतलब है कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत ओला-उबर समेत अन्य ऐप आधारित टैक्सियों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली में अब केवल डीएल नंबर वाली ऐप आधारित टैक्सियां ही चलेंगी।
दिल्ली-NCR में GRAPE-4 लागू
इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर में GRAP का चौथा चरण लागू किया गया. GRAP के चौथे चरण के कारण दिल्ली में BS-III पेट्रोल वाहन और BS-IV डीजल वाहन प्रतिबंधित हैं। साथ ही, दिल्ली में आवश्यक सेवाओं के वाहनों को छोड़कर एलएनजी, सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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दिल्ली के स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां
दिल्ली में 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी स्कूल नवंबर तक बंद कर दिए गए अब सरकार ने छात्रों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है. शीतकालीन छुट्टियों के तहत दिल्ली के सभी स्कूल 9 नवंबर, 2023 से 18 नवंबर, 2023 तक बंद रहेंगे।
निर्माण कार्यों पर भी प्रतिबंध
दिल्ली में इलेक्ट्रिक, सीएनजी, बीएस-6 डीजल को छोड़कर दिल्ली से बाहर पंजीकृत एलसीवी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज और पावर ट्रांसमिशन पाइपलाइनों पर तोड़फोड़ के काम पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्यों पर भी रोक रहेगी.