Sports News Without Access, Favor, Or Discretion!

  1. Home
  2. BIG BREAKING

New ITR Form : नए ITR फॉर्म में बड़े बदलाव, जानें 'सहज' और 'सुगम' में क्या है खास, पूरी जानकारी के साथ

New ITR Form

New ITR Form : आयकर विभाग ने नवीनतम वित्तीय वर्ष 2023-2 के लिए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म अधिसूचित कर दिए हैं यह फॉर्म अक्सर मार्च के अंत में जारी किया जाता है। लेकिन इसे तीन महीने पहले रिलीज़ किया गया था. आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। 50 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति, कंपनियां और एचयूएफ आकलन वर्ष (एवाई) 2024-2 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म एक और चार (आईटीआर फॉर्म 1-4) दाखिल कर सकते हैं।

नए आईटीआर फॉर्म में क्या खास बदलाव है?
आईटीआर 1 सहज है और आईटीआर फॉर्म 4 सुगम है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2024-2 के लिए आईटीआर फॉर्म में कुछ बदलाव किए हैं। अब आपको पिछले एक वर्ष के सभी बैंक खातों का खाता प्रकार के साथ खुलासा करना होगा। नए सिस्टम को डिफॉल्ट सिस्टम बना दिया गया है, अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको विवरण दर्ज करना होगा। यह एक और महत्वपूर्ण बदलाव है.
नए आईटीआर फॉर्म 1 में कर प्रणाली का चयन करने की आवश्यकता शामिल है। आईटीआर 4 के लिए, करदाताओं को नई कर प्रणाली से बाहर निकलने के लिए फॉर्म 10-आईईए दाखिल करना होगा।

ITR-1 कौन भर सकता है?
ITR-1 साधारण नियमित या वार्षिक आय वाले व्यक्तियों के लिए है। यह फॉर्म वे लोग भर सकते हैं जिनकी आय 50 लाख रुपये तक है। इसके अलावा 5,000 रुपये तक की कृषि आय वाले भी फॉर्म भर सकते हैं. लेकिन अगर आप किसी कंपनी के निदेशक हैं, किसी गैर-सूचीबद्ध कंपनी में निवेश किया है, पूंजीगत लाभ कमाते हैं, एक से अधिक घर या संपत्ति से आय अर्जित करते हैं और व्यवसाय से कमाई करते हैं, तो यह फॉर्म आपके लिए नहीं है।

आईटीआर-2 के लिए पात्रता?
यदि आय 50 लाख रुपये से अधिक है और आवासीय संपत्ति पर पूंजीगत लाभ या हानि, निवेश, 10 लाख रुपये से अधिक की लाभांश आय और कृषि से 5000 रुपये से अधिक है तो यह फॉर्म भरा जा सकता है। साथ ही अगर आप पीएफ के ब्याज से कमाई कर रहे हैं तो भी आपको यह फॉर्म भरना होगा.

ITR-3 कौन भरेगा?
कोई बिजनेसमैन है और किसी गैर-सूचीबद्ध कंपनी में निवेश कर रहा है तो आईटीआर फॉर्म 3 भर सकता है। इसके तहत ब्याज, वेतन, बोनस आय, पूंजीगत लाभ, घुड़दौड़, लॉटरी, एक से अधिक संपत्ति से किराये की आय वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं।

आईटीआर-4 के लिए पात्रता?
यह फॉर्म व्यक्तिगत और HUF (हिन्दू अविभाजित परिवार) भरेंगे। इसके अलावा, डॉक्टर, वकील, साझेदारी फर्मों के मालिक, धारा 44AD और 44AE के तहत आय और वेतन या पेंशन से 50 लाख रुपये से अधिक कमाने वाले लोग ये फॉर्म भर सकते हैं।

Latest News

You May Also Like