Haryana Solar Subsidy : किसानों की हुई बल्ले-बल्ले, अब सरकार सोलर पम्प पर दे रही हें 75%की सब्सिडी, जाने कैसे करे आवेदन, नए अपडेट के साथ
Haryana Solar Subsidy : किसान 23 अक्टूबर से नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं 23 जून से 12 जुलाई के बीच आवेदन करने वाले किसानों को आवेदन करने की जरूरत नहीं है. इन किसानों को लाभार्थी हिस्सा दोबारा जमा करने का मौका भी मिलेगा।
ऐसे होगा चयन
उपायुक्त वैशाली सिंह ने कहा कि किसानों को तीन, पांच, 7.5 और 10 एचपी के सौर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर मिलेंगे। साथ ही बताया गया कि बिजली आधारित कनेक्शन के वर्तमान आवेदकों को सौर ऊर्जा पंप के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जायेगी, बशर्ते उन्हें अपना मौजूदा बिजली कनेक्शन छोड़ना होगा. उन्होंने कहा कि इस वर्ष लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय और भूमि जोत के आधार पर किया जाएगा।
आवेदन ऑनलाइन करना होगा
उनका कहना है कि खंड नांगल चौधरी, निज़ामपुर और नारनौल में केवल वही किसान होंगे जो पहले से ही डीजल पंप सेट या जनरेटर सेट के साथ खेती कर रहे हैं और सूक्ष्म सिंचाई उपकरणों (ड्रिप, फव्वारा, भूमिगत पाइपलाइन) का उपयोग कर रहे हैं। वहीं, एडीसी साच ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदकों के पास परिवार पहचान पत्र, बिजली आधारित पंप, कृषि भूमि की जमाबंदी और फर्द होनी चाहिए।
कंपनी आप खुद चुन सकते हैं
किसानों को खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (जैसे फव्वारा सिंचाई, ड्रिप सिंचाई या भूमिगत पाइपलाइन) स्थापित करने (प्रमाणपत्र और शपथ पत्र) से पहले एक पंप स्थापित करने की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि जिले के कृषकों, गौशालाओं, जल उपयोक्ता संगठनों एवं समुदायों के लिए समूह आधारित सिंचाई आवेदन में आवेदक को स्वयं ऑनलाइन कंपनी का चयन करना होगा तथा आवेदन पत्र के साथ चालान अथवा ऑनलाइन भुगतान करना होगा।