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Haryana Pension Yojana : ताऊ खट्टर ने दिया सरकारी कर्मचारियों को तगड़ा तोहफा, लागू नहीं होगी पुरानी पेंशन योजना, जाने वजह

Haryana Pension Yojana

Haryana Pension Yojana : हरियाणा के कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जबकि राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने से परहेज किया है. कर्मचारी संगठनों के दबाव में सरकार ने ओपीएस पर रिपोर्ट सौंपने के लिए एक अलग कमेटी भी बनाई है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को विधानसभा में सरकार की स्थिति स्पष्ट की।

महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने अतारांकित प्रश्न के जरिए सरकार से पुरानी पेंशन लागू करने पर जवाब मांगा. कुंडू के सवाल पर सरकार ने लिखित में जवाब दिया है, हालांकि सदन में इस पर बहस नहीं हुई है. हरियाणा सरकार ने सदन में माना कि राज्य कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

वित्त मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों की भारी वित्तीय देनदारियों का अध्ययन करने के लिए 2001 में एक समिति का गठन किया था. केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से एक परिभाषित योगदान पेंशन प्रणाली शुरू की, जिसने पेंशन देनदारियों के भुगतान के लिए एक अलग फंड बनाए रखा। यह व्यवस्था समिति की सिफ़ारिशों पर आधारित थी। जो अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एनपीएस 1 जनवरी 2006 को तत्कालीन हरियाणा सरकार द्वारा लागू किया गया था। एनपीएस के मूल सिद्धांत अभी भी वही हैं। हरियाणा सरकार वर्तमान में अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन देनदारियों में 14 प्रतिशत मासिक योगदान दे रही है, जबकि कर्मचारी योगदान 10 प्रतिशत है।

हरियाणा में ओपीएस लागू करने पर सीएम ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वेतन और पेंशन के मामले में राज्य सरकार अक्सर केंद्र सरकार का अनुसरण करती है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लेने के बाद ही राज्य सरकार इस मामले पर कोई निर्णय लेगी.

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