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Haryana Pension Scheme : हरियाणा के बुजुर्गों की हुई बल्ले-बल्ले, बुढ़ापा पेंशन को लेकर आया नया अपडेट, देखे पूरी......

Haryana Pension Scheme

Haryana Pension Scheme : हरियाणा के बुजुर्गों की हुई बल्ले-बल्ले, हरियाणा में फैमिली आईडी (पीपीपी) में दर्ज आंकड़ों के आधार पर पात्र लोगों की घर बैठे पेंशन शुरू हो गई है। कैथल जिले में अविवाहित और विधवा व्यक्तियों (जिन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया है) को भी पेंशन भत्ते का लाभ मिलेगा। पहले चरण में जिले की 688 अविवाहित और 187 विधवाओं को चिह्नित किया गया है। उन्हें फरवरी से 3,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे.

अविवाहित पेंशन पात्रता के लिए आयु 45 वर्ष से अधिक और वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये होनी चाहिए। विधुरों के लिए आयु 40 वर्ष से अधिक और वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक होनी चाहिए।

पीपीपी डेटा के मुताबिक पिछले 6 महीने में 9445 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन मिल चुकी है और 2147 अभी भी प्रक्रिया में हैं. पीपीपी आंकड़ों के अनुसार 175 दिव्यांगों की पेंशन बन चुकी है और 56 लोगों की पेंशन प्रक्रिया में है।

अधिकारियों का कहना है कि यदि कोई पात्रता की आयु तक पहुंच गया है, तो उन्हें सीएससी केंद्र पर जाकर अपनी पारिवारिक आईडी में अपनी आयु का सत्यापन कराना चाहिए। यदि फिर भी दिक्कत हो तो खाता संख्या सत्यापित करा लें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी पात्र लोग अपने घरों से सरकारी योजना का लाभ उठा सकें।


जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यवान ढिलौड़ ने कहा कि हरियाणा की मनोहर सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं को पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम कर रही है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि सरकार के पास फैमिली आईडी में दर्ज परिवार के सभी सदस्यों का डेटा मौजूद है. पंथ विभाग समय-समय पर परिवार आईडी डेटा को फ़िल्टर करता है। यदि उनमें से कोई 60 वर्ष की आयु तक पहुंचता है, तो संबंधित व्यक्ति को फोन किया जाएगा। पंथ विभाग की ओर से गांव का कोई शिक्षक या अन्य व्यक्ति दस्तावेजों का सत्यापन करेगा।

इसके बाद संबंधित व्यक्ति का डेटा जिला समाज कल्याण विभाग के पास आ जाएगा। विभाग का एक कर्मचारी उस व्यक्ति के घर जाएगा और उससे पूछेगा कि क्या वह पेंशन का लाभ लेना चाहता है। यदि हाँ, तो उससे एक सहमति प्रपत्र भरवाया जाएगा।

साथ ही, अवसर की तस्वीरें सक्रिय रूप से ऐप पर सबमिट की जाएंगी। फिर पूरा डाटा जिला समाज कल्याण विभाग अधिकारी के पोर्टल पर आ जाएगा और एक क्लिक से पेंशन शुरू हो जाएगी।

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