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Haryana News: हरियाणा में बीपीएल कार्ड धारकों की हुई मोज लोन के साथ मिलेगी ये सुविधाएं, फटाफट देखे पूरी जानकारी

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Haryana News: श्रीमती कमलेश ढांडा ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत तौर पर ऐसी महिलाओं को ऋण प्रदान किया जाता है, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक न हो तथा उनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता न हो।

हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा ने कहा कि महिलाओं के उत्थान और अपना उद्यम स्थापित करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से "पर्सनल लोन योजना" के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि वे कृषि, उद्योग, व्यापार जैसे क्षेत्रों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनें।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत महिलाएं सीएससी सेंटर, ई-ऑटो, सिलाई, कढ़ाई, किराना, मनियारी, रेडीमेड गारमेंट, कपड़े की दुकानें, स्टेशनरी, बुटीक और जनरल स्टोर जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए 1.50 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकती हैं। के लिए प्रदान की। इस योजना के तहत अब तक 40321 महिलाओं/लड़कियों को 1873.58 लाख रुपये की सब्सिडी दी जा चुकी है।

इस योजना के लिए ऋण के लिए आवेदन करते समय संभावित लाभार्थी की आयु 18-60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार के फोटो आदि संलग्न करना होगा। निगम बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण पर 25 प्रतिशत (अन्य श्रेणियों के लिए अधिकतम 10,000 रुपये और अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 25,000 रुपये) की सब्सिडी प्रदान करता है।

कुल ऋण का 10 प्रतिशत लाभार्थी को स्वयं वहन करना होगा तथा शेष ऋण राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। अधिक जानकारी हरियाणा महिला विका

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