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Haryana News : बड़ी खबर ! हरियाणा में दो महीने के अलर्ट जारी, धार 144 हुई लागू

Haryana News : बड़ी खबर ! हरियाणा में दो महीने के अलर्ट जारी, धार 144 हुई लागू

Haryana News : जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी होटल मालिकों को आगंतुकों की पहचान उनके वैध फोटो पहचान पत्र, मतदाता कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट के माध्यम से करनी होगी।

जिला मजिस्ट्रेट कैप्टन शक्ति सिंह ने जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी पीजी, गेस्ट हाउस, होटलों को आदेश दिया है, मकान मालिकों को अपने किरायेदारों, नौकरों, आगंतुकों का रिकॉर्ड रखने का आदेश दिया है। और मेहमान अपने आईडी प्रूफ के साथ।

इन प्रतिष्ठानों में बिना आईडी प्रूफ के किसी भी अजनबी द्वारा कमरों के उपयोग पर भी प्रतिबंध होगा। आदेश के मुताबिक सभी होटलों और धर्मशालाओं के रिसेप्शन पर 60 दिनों की रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी निगरानी कैमरे लगाए जाएं.

प्रबंधक और होटल मालिक यह सुनिश्चित करेंगे कि आईडी मिलान में संबंधित व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे। संदेह होने पर होटल मालिक और मैनेजर को तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी, पुलिस कंट्रोल रूम के फोन नंबर 100 और 8930500677 पर सूचित करना होगा।

दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा 144 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश झज्जर जिले में तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और अगले दो महीनों तक लागू रहेंगे। प्रशासन द्वारा धारा 144 लगाने का उद्देश्य असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि और अचानक होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाना है।

उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा।

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