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Haryana News : मां के सामने 2 नाबालिग बहनों का रेप! कुकर्म के बाद की हत्या! 2 साल बाद कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

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Haryana News : देश में बढ़ते अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. आज का मामला भी एक अपराध है जिसे सुनकर आप होश खो बैठेंगे. जी हां, हरियाणा के सोनीपत में मां के सामने दो बेटियों से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट सुरुचि अत्रेजा सिंह ने फांसी की सजा सुनाई है।

  अदालत ने आरोपियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने दो साल, एक महीने और 10 दिन में चारों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. अदालत ने उसके अपराध को मानव वध बताया और उसे मौत की सजा सुनाई।

ये था पूरा मामला

दरअसल, बिहार की एक महिला ने 9 अगस्त 2021 को कुंडली थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपनी 2 बेटियों और 3 बेटों के साथ कुंडली थाना क्षेत्र के एक गांव में किराए पर रहती है. उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बेटी और बेटे की शादी कर दी है।

पूरी घटना 5 अगस्त 2021 की रात की है, जब वह अपनी 13 और 15 साल की बेटियों के साथ अटारी वाले कमरे में सो रही थी. दोपहर करीब 12 बजे बिहार के चार युवक उसके कमरे में घुस आए। इसके बाद आरोपियों ने उनके सामने ही दोनों बेटियों से सामूहिक दुष्कर्म किया।

रेप का विरोध करने पर उसे कीटनाशक दवा दी जाती थी

जब दोनों लड़कियों ने विरोध किया तो आरोपियों ने उन्हें कमरे में रखा कीटनाशक पिला दिया। इससे दोनों बच्चियों की हालत बिगड़ गयी. आरोपियों ने महिला की मां को धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वे उसके बेटे को मार देंगे।

बेटे की हत्या के डर से महिला चुप रही। लेकिन उनकी दोनों बेटियों को कीटनाशकों के कारण नुकसान उठाना पड़ा। हालत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली के नरेला स्थित राजा हरिचंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

पूरे मामले में अब दोषियों को सजा सुनाई जा चुकी है. मिली जानकारी के मुताबिक दोषियों को आईपीसी की धारा 302 और 376 डीए पॉक्सो एक्ट के तहत मौत की सजा सुनाई गई है. धारा 328 में 10 साल की कैद और 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है, धारा 506 में सात साल की कैद और 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है, धारा 120बी में आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है।

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