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हरियाणा ने बदले भर्ती नियम, HSSC और HPSC करेंगे नगर निगम कर्मचारियों की भर्ती, जाने अन्य जानकारी

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Times Of Discover चंडीगढ़ : हरियाणा में नगर निगम कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव किया गया है। भर्ती अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) और हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। सरकार द्वारा गठित किसी अन्य समिति को भी भर्ती की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके लिए सरकार ने सेवा नियमों में बदलाव किया है.

विनियमों में नया खंड जोड़ा गया
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिवक्ता एवं कानूनी विश्लेषक हेमंत कुमार ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता द्वारा 26 अक्टूबर को जारी अधिसूचना में कहा कि हरियाणा नगर निगम कर्मचारी (भर्ती एवं शर्तें) सेवा नियम, 1998 संशोधन कर भर्ती एजेंसी नाम का नया खंड जोड़ा गया है। नगरपालिका कर्मियों की भर्ती और चयन के लिए केवल दो प्रकार की चयन समितियों का उल्लेख करने वाली धारा को अब समाप्त कर दिया गया है।

नियम 1998 में बने थे
कुछ पदों पर भर्ती शहरी निकाय विभाग के सचिव की अध्यक्षता में नगर निगम आयुक्त और दो अन्य सरकारी अधिकारियों की एक समिति द्वारा की गई थी, जबकि अन्य पदों के लिए भर्ती की जिम्मेदारी नगर निगम आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति को सौंपी गई थी, जो कि सबसे वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त थे। निगम में उपायुक्त का एक प्रतिनिधि और एक अन्य सरकारी अधिकारी शामिल थे।

इन सबके बीच, हेमंत ने कहा कि बेशक, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 67 (2) के तहत, राज्य सरकार को नगर निगम कर्मचारियों के लिए भर्ती और सेवा की शर्तों आदि के लिए नियम बनाने का कानूनी अधिकार है। जो 25 साल पहले सितंबर 1998 में सेवा नियमावली तैयार की गई थी। हालाँकि, उस समय राज्य में केवल एक ही फरीदाबाद नगर निगम था और आज उनकी संख्या 11 है।

किसी भर्ती एजेंसी को जिम्मेदारी दे सकते हैं
राज्य सरकार चाहे तो उक्त 1998 सेवा नियम में संशोधन कर नगर निगम कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया चयन समिति के बजाय किसी भर्ती एजेंसी को दे सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि नगर निगम की धारा 67(4) के अनुसार अधिनियम, 1994, नगर निगम सेवा में नियुक्त कर्मियों को हरियाणा के अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान दर्जा नहीं है। नगर पालिका कर्मियों की भर्ती के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग अथवा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से चयन करवाने की बजाय नगर पालिका कर्मियों की भर्ती एवं चयन के लिए एक विशेष भर्ती एजेंसी बनाई जाए।

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