Haryana News : हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, सरकार ने इन लोगों को दी विशेष सुविधाए, जाने पूरी जानकारी
नए नियमों के मुताबिक कर्मचारियों को उनके पिछले वर्षों के काम के बराबर आयु सीमा में छूट मिलेगी.
लाभ केवल एक बार ही मिलेगा
सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में काम करने वाले लोग पात्र होंगे। नियमों के मुताबिक, कर्मचारी अपने जीवनकाल में केवल एक बार ही छुट्टी ले सकते हैं।
नई अधिसूचना में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति नियमित आधार पर हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड या निगम में नियुक्त होता है, तो उसे बाद की किसी भी नियुक्ति के लिए फिर से नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा।
एचपीएससी-एचएसएससी आयु छूट प्रमाणपत्र की जांच करेगा
हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीपीएससी) और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचपीपीएससी) भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए उम्मीदवारों पर विचार करने से पहले पिछले नियुक्ति अधिकारियों द्वारा जारी किए गए अनुभव प्रमाणपत्रों का सत्यापन करेंगे।
नियमित सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, जबकि अधिकतम 42 वर्ष है। हालाँकि, कुछ पदों पर प्रवेश की आयु कर्तव्यों के आधार पर 42 वर्ष के आसपास है।
एसआई-कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा
इस बीच, एससी, बीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित पुलिस कर्मियों (कांस्टेबल और एसआई) को भी उनके पदों के लिए पांच साल की छूट मिल सकती है, अगर उनकी उम्र 42 वर्ष से कम है।
पूर्व सैनिक, जिनमें शॉर्ट सर्विस कमीशन और आपातकालीन कमीशन अधिकारी शामिल हैं, सैन्य सेवा की सीमा तक अतिरिक्त तीन साल की आयु सीमा से छूट के पात्र हैं।