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HARYANA BIJLI BILL NEWS : हरियाणा सरकार की ओर से खुशखबरी, गरीबों का बिजली बिल माफ, करना पड़ेगा मामूली भुगतान

HARYANA BIJLI BILL NEWS

HARYANA BIJLI BILL NEWS : हरियाणा सरकार ने अंत्योदय (गरीब) परिवारों के लिए बिल माफी योजना शुरू करने का फैसला किया है। परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) डेटा के अनुसार प्रति वर्ष 1 लाख रुपये तक सत्यापित आय वाले सभी अंत्योदय परिवार इस योजना के तहत पात्र होंगे।

भले ही उनका बिजली कनेक्शन चालू या कटा हुआ हो और पिछले 12 महीनों में बिजली की औसत मासिक खपत 150 यूनिट तक हो या थी। जिन गरीब उपभोक्ताओं ने दो या दो से अधिक बिलिंग चक्रों के लिए अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है, वे भी इस लाभ के पात्र होंगे।

गरीब परिवारों को राहत पहुंचाना सरकार का लक्ष्य : सीएम मनोहर
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) ने अंत्योदय परिवारों के बिजली बिल माफ करने की योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य गरीब परिवारों को अधिक से अधिक राहत पहुंचाना है। इस योजना के तहत आवेदक को पिछले 12 महीनों की केवल मूल राशि, अधिकतम 3,600 रुपये तक का भुगतान करना होगा।

राशि छह किस्तों में जमा की जा सकती है
आवेदक यह राशि एकमुश्त या छह ब्याज मुक्त किस्तों में जमा कर सकता है। कटे हुए कनेक्शन की स्थिति में यदि कनेक्शन 6 माह के भीतर काटा जाता है तो पूरी राशि का भुगतान करने अथवा प्रथम किस्त का भुगतान करने पर यह कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा। यदि कनेक्शन कटे हुए 6 माह से अधिक समय हो गया है तो उसे नया कनेक्शन माना जाएगा तथा अग्रिम उपभोग राशि जमा करने पर ही यह कनेक्शन दोबारा जोड़ा जाएगा।

यह योजना विद्युत विभाग द्वारा वापस लिये जाने तक वैध रहेगी
विवादित बिलों के मामले में, पात्र अंत्योदय परिवारों को विवादित राशि का 25 प्रतिशत या 3,600 रुपये, जो भी कम हो, का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, इस योजना से पहले के बिजली चोरी के मामले भी इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं।

बशर्ते कि वे कंपाउंडिंग राशि का 100 प्रतिशत एकमुश्त और जुर्माना राशि का 50 प्रतिशत या 3600 रुपये, जो भी कम हो, का भुगतान करें। यह योजना विद्युत विभाग द्वारा वापस लिये जाने तक वैध रहेगी।

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