Haryana BPL : हरियाणा में बीपीएल परिवारों की मौज, सरकार देगी इन लोगों को 80 हजार की वित्तीय सहायता
Haryana BPL : हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने डाॅ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है।
अभी तक इसका लाभ केवल एससी बीपीएल परिवारों को दिया जा रहा था, लेकिन पिछले साल हरियाणा सरकार ने इस योजना में बदलाव करते हुए सभी बीपीएल परिवारों को इसमें शामिल करने का फैसला किया था।
एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया है.
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की यह आवास नवीनीकरण योजना एससी और बीपीएल वर्ग के लिए है और बीपीएल सूची में शामिल आवेदक भी इस योजना के लिए पात्र हैं।
उन्होंने उक्त योजना के नियम व शर्तों की जानकारी देते हुए कहा कि आप इस योजना के लिए तभी आवेदन कर सकते हैं, जब आपने मकान के लिए किसी विभाग से अनुदान लिया हो या 10 साल या उससे अधिक समय से अपना मकान बना रखा हो और मकान मरम्मत के योग्य हो। का लाभ उठाएं।
प्रवक्ता ने बताया कि आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदकों को एससी और ओबीसी से संबंधित होने का प्रमाण पत्र दिखाना आवश्यक है और बीपीएल सूची में शामिल आवेदक बीपीएल परिवार हैं।
उन्होंने बताया कि आवेदक की पारिवारिक आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर, मकान के साथ फोटो, बिजली बिल-मकान रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई दो, दस्तावेज जैसे घर की मरम्मत पर अनुमानित व्यय के प्रमाण के रूप में आवश्यक है।