Haryana BPL Family : BPL परिवारों की हुई बल्ले-बल्ले, अब आसानी से मिलेगा बैंक लोन
हरियाणा के रोहतक के उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने हरियाणा एससी वित्त एवं विकास निगम की ओर से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों, बीपीएल परिवारों को अपना रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया है।
उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि एक अन्य योजना के तहत हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम महिला समृद्धि योजना और माइक्रो क्रेडिट योजना के तहत अनुसूचित जाति की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए एक लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराएगा।
निगम कुल लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 10,000 रुपये तक अनुदान तथा 10 प्रतिशत मार्जिन मनी 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान करता है तथा बकाया ऋण बैंकों द्वारा वितरित किये जाते हैं, उन्हें जिला कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
लोन लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आवेदक बेरोजगार होना चाहिए। इन योजनाओं के तहत बीपीएल परिवारों को 10,000 रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी. महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाएं सिलाई कार्य, किसी भी प्रकार की दुकान और डेयरी फार्मिंग के लिए ऋण ले सकती हैं। माइक्रो क्रेडिट स्कीम के तहत निगम दुकानों और डेयरी फार्मिंग के लिए 1 लाख रुपये का लोन भी देता है.