Haryana BPL Card Loan : हरियाणा में BPL परिवारों के लिए खुशखबरी, अब बैंक से ले सकते है इतना लोन, जानें कैसे करे आवेदन
Haryana BPL Card Loan : हरियाणा में BPL परिवारों के लिए खुशखबरी, अब बैंक से ले सकते है इतना लोन (bpl ration card loan in haryana) , हरियाणा के रोहतक के उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों, बीपीएल परिवारों को अपना रोजगार स्थापित करने के लिए हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया है।
निगम कुल लागत का 50% (अधिकतम 10,000 रूपये तक अनुदान एवं 10% मार्जिन मनी 4% वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान करता है तथा बकाया ऋण बैंकों द्वारा वितरित किया जाता है, उसे जिला कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि एक अन्य योजना के तहत, हरियाणा एससी वित्त और विकास निगम महिला समृद्धि योजना और माइक्रो क्रेडिट योजना के तहत एससी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपये का ऋण प्रदान करेगा।
18 से 45 वर्ष तक के बेरोजगारों को लाभ मिलेगा
लोन लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आवेदक बेरोजगार होना चाहिए। इन योजनाओं के तहत बीपीएल परिवारों को 10,000 रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी. महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाएं सिलाई कार्य, किसी भी प्रकार की दुकान और डेयरी फार्मिंग के लिए ऋण ले सकती हैं। माइक्रो क्रेडिट स्कीम के तहत निगम दुकानों और डेयरी फार्मिंग के लिए 1 लाख रुपये का लोन भी मुहैया कराता है.
1 लाख 80 हजार वार्षिक आय वाले परिवार को लाभ मिलेगा
अजय कुमार ने कहा कि इस योजना से उन पात्र परिवारों को लाभ होगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये (परिवार पहचान पत्र के अनुसार) से अधिक नहीं है, पशुपालन, किराना दुकान, मनी शॉप, ब्यूटी पार्लर, ई-रिक्शा के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। , सुअर पालन या कोई अन्य लाभदायक गतिविधि।