Haryana Bijli Bill : हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, बिजली उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत! 1 अप्रैल से लागू होंगे ये नए नियम
Haryana Bijli Bill : हरियाणा के 78.57 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इस साल भी, राज्य सरकार ने बिजली (bijli bill mafi yojna haryana) दरों में कोई वृद्धि नहीं की है, जिससे लोगों को आराम का एहसास होगा। हालांकि, यह निर्णय सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ही नहीं है, बल्कि गैर-घरेलू और कमर्शियल सेक्टर के उपभोक्ताओं के लिए भी लागू होगा।
हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) ने बुधवार को जारी किए गए आदेश में यह बयान दिया कि 1 अप्रैल से, बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यह फैसला उन सभी उपभोक्ताओं के लिए एक राहत की खबर है जो बिजली के उपयोग में वृद्धि होते हुए भी नियंत्रण में रहेंगे।
हरियाणा के 78.57 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है. राज्य में इस साल भी बिजली दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी और पुरानी दर वाली दरें ही लागू रहेंगी. हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) ने बुधवार को हरियाणा में बिजली वितरण कंपनियों की दलीलों और सार्वजनिक सुनवाई के बाद यह फैसला दिया। एचईआरसी ने न केवल घरेलू, बल्कि गैर-घरेलू और वाणिज्यिक टैरिफ में भी बदलाव नहीं किया है। आयोग के आदेश एक अप्रैल से लागू होंगे.
नवंबर में उत्तर और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) दाखिल की गई थी। एचईआरसी के अध्यक्ष नंदलाल शर्मा, सदस्य (तकनीकी) नरेश सरदाना, सदस्य (कानूनी) मुकेश गर्ग ने दोनों बिजली कंपनियों को परिचालन दक्षता में सुधार करने और कुल ट्रांसमिशन और वाणिज्यिक घाटे (एटी एंड सी) को 12% तक कम करने के लिए विस्तृत निर्णय की घोषणा की। प्रतिशत को घटाकर 10 प्रतिशत करें। आयोग ने फरवरी में निगमों की याचिकाओं पर सार्वजनिक सुनवाई की थी
निगमों को 44263 करोड़:
आयोग ने दोनों बिजली कंपनियों की वार्षिक वित्तीय आवश्यकताओं के लिए 44,263 करोड़ 27 लाख रुपये से अधिक की मंजूरी दी है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के लिए 18,620 करोड़ 91 लाख रुपये और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के लिए 25,642 करोड़ 36 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि कृषि क्षेत्र को राज्य सरकार से 5,941 करोड़ 17 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी. सब्सिडी का बोझ पिछले साल से 109 करोड़ रुपये कम होगा.
चार्जिंग स्टेशन के लिए किफायती बिजली:
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए आयोग ने ईवी वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों के लिए रियायती टैरिफ को मंजूरी दे दी है। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, आयोग ने हरित ऊर्जा प्रीमियम को सामान्य टैरिफ 2.50 रुपये प्रति kWh से घटाकर 0.88 रुपये प्रति kWh कर दिया है। आयोग ने दोनों कंपनियों को अग्रिम भुगतान करने वाले बिजली उपभोक्ताओं को समय पर ब्याज का भुगतान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। ब्याज की राशि उनके संबंधित महीनों के बिजली बिलों यानी अप्रैल-मई में जारी किए गए बिलों में विधिवत परिलक्षित होनी चाहिए।