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Domicile Quota in Haryana jobs : हरियाणा के नौकरी में डोमिसाइल कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मिलेगा आरक्षण या हटेगा, जाने पूरा मुद्दा

Domicile Quota in Haryana jobs

Domicile Quota in Haryana jobs : इस कानून की पैरवी हरियाणा के उपमुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने की और इसे पारित कर दिया गया

अधिनियम में 15 जनवरी से 30,000 रुपये से कम मासिक वेतन वाली निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अल्पकालिक कार्य और कई प्राथमिक सेवाओं को बाद में कानून के प्रावधानों से छूट दी गई।

यह सभी कंपनियों, सोसायटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म, सीमित देयता साझेदारी फर्म और दस या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले किसी भी व्यक्ति या सरकार द्वारा अधिसूचित किसी इकाई पर लागू होता है।

फरवरी 2022 में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इसकी वैधता को चुनौती देने के बाद कानून पर रोक लगा दी। उक्त स्थगन आदेश को बाद में उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया था। हालाँकि, उस समय, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि जब तक उच्च न्यायालय इसकी वैधता पर फैसला नहीं सुनाता, तब तक कानून का पालन करने में विफल रहने के लिए निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाए।

नवंबर 2023 में, उच्च न्यायालय ने कानून को रद्द कर दिया, जिसके बाद हरियाणा सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करनी पड़ी।

हरियाणा सरकार ने वकील अक्षय अमृतांशु के माध्यम से शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका दायर की थी। उद्योग संघों द्वारा दायर कैविएट वकील ध्रुव गौतम के माध्यम से दायर की गई थी।

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