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Delhi Grap 3 Guidelines Update : दिल्ली मे तेजी से बढ़ रहा हें AQI, दिल्ली मे लागू होगा GRAP-3 जिससे होंगे बड़े बदलाव, ट्रक समेत बंद होंगे ये निर्माणधीन कार्य

Delhi Grap 3 Guidelines Update

Delhi Grap 3 Guidelines Update : आपकी जानकारी के लिए बता दे कि दिल्ली-एनसीआर की हवा और भी जहरीली है. नोएडा में प्रदूषण सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है. लोगों को अब ठीक से धूप नहीं मिल रही है। सुबह से शाम तक कोहरा छाया रहता है। इस बीच, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) का तीसरा चरण लॉन्च किया है। निर्माण कार्यों के दौरान बीएस-3 और 4 वाले वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। गुरुग्राम में GRAPP 3 लागू होने के बाद डीसी ने शहर में कूड़ा जलाने पर रोक लगाते हुए धारा 144 लगा दी है. AQI 401-450 तक पहुंचने पर GRAP-3 का तीसरा चरण लागू होता है. GRAP के तीसरे चरण में दिल्लीवासियों के लिए कौन से नियम लागू होंगे?

GRAPH-3 लागू होने के बाद क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा।

इसे बंद करें और देखें कि क्या होता है
1. किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं होगा. ग्रेप-3 लगने के बाद तोड़फोड़ संभव नहीं होगी
2. GRAP-3 के लागू होने के बाद व्यक्तिगत निर्माण पर भी रोक है. आप दीवारों पर पेंट भी नहीं कर पाएंगे.
3. ईंट भट्टे, स्टोन क्रशर एवं हॉट मिक्स प्लांट का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।
4. भारत में स्टेज-3 और 4 के पेट्रोल वाहन और हल्के मोटर पहिया वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा।
5. 300 किलोमीटर के दायरे में प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों और थर्मल पावर प्लांटों पर कार्रवाई हो सकती है.
6. होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों के तंदूरों में लकड़ी का कोयला और जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
7. एनसीआर में खनन और सभी संबंधित गतिविधियां निलंबित रहेंगी।

जानिए क्या खुला रहेगा
1. रेलवे सेवाओं और स्टेशन परियोजनाओं, मेट्रो रेल सेवाओं और स्टेशन परियोजनाओं और हवाई अड्डों और अंतरराज्यीय बस टर्मिनलों से संबंधित कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
2. सार्वजनिक परियोजनाएं (सड़कें, पुल, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, बिजली पारेषण/वितरण, पाइपलाइन आदि) प्रतिबंधित नहीं होंगी।
3. प्लंबर, बढ़ई, इंटीरियर डेकोरेटर और बिजली कर्मियों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
4. सफाई कार्य सहित अन्य कार्य जारी रहेंगे।
5. दूध और डेयरी उत्पादों, जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों, फार्मास्यूटिकल्स और दवाओं के उत्पादकों को प्रतिबंधों से छूट दी गई है।

ग्रेप-3 में प्रदूषण को रोका जाएगा, सड़कों की रोजाना मशीनों से सफाई होगी।
सुबह-शाम व्यस्त सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जायेगा.
धूल को दबाने के लिए रसायन भी होंगे।
सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का विस्तार किया जाएगा, ऑफ-पीक यात्रा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न दरों की पेशकश की जाएगी।

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