Cheque Bounce : चेक बाउन्स को लेकर इस बैंक ने किए नए रूल जारी,जाने नियम
शीर्ष अदालत ने कहा कि चेक बाउंस के मामलों में, पक्षकार मुकदमे के किसी भी चरण में समझौता कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो लाख रुपये के चेक बाउंस होने के मामले में समझौते के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी 14 दिसंबर से जेल में सजा काट रहा था।
न्यायमूर्ति सीडी सिंह की पीठ ने ऋषि मोहन श्रीवास्तव द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हाई कोर्ट ने पहले एक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी थी लेकिन न्याय के हित में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका पर सुनवाई की जा सकती है. यहां तकनीकी आधार पर पार्टियों को सुने बिना उन्हें सुप्रीम कोर्ट में रेफर करने का कोई औचित्य नहीं है।
ट्रेडिंग के दौरान दिया गया चेक बाउंस:
ऋषि श्रीवास्तव ने अभय सिंह को एक-एक लाख रुपये के दो चेक दिये. जब चेक बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। 2016 में अभय ने एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अदालत में मुकदमा दायर किया. 29 नवंबर, 2019 को ट्रायल कोर्ट ने ऋषि को एक साल कैद की सजा सुनाई थी और 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
ऋषि ने अयोध्या सत्र न्यायालय में अपील की, जिसे 14 दिसंबर को खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया, लेकिन 18 दिसंबर 2020 को हाई कोर्ट ने भी मेरिट के आधार पर सुनवाई की और इसे खारिज कर दिया। 14 दिसंबर से लगातार जेल में बंद थे ऋषि जब कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने अभय को समझौता करने के लिए पैसे दिए। इसके बाद उन्होंने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में अपील की।
अभियोजक ने याचिका को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया। याचिकाकर्ता ने कहा कि दोषसिद्धि को रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि एनआई अधिनियम के तहत किसी भी स्तर पर समझौता किया जा सकता है। याचिकाकर्ता की दलील को सरकारी वकील ने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए इसका विरोध किया।
हालांकि, न्यायमूर्ति सीडी सिंह ने कहा कि मामले की परिस्थितियों और सुप्रीम कोर्ट की मिसाल को देखते हुए एनआई अधिनियम के तहत किसी भी स्तर पर समझौता किया जा सकता है। इस मामले में दोनों पक्षों में सहमति बन गई है. यह कहते हुए कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और याचिकाकर्ता को सजा और जुर्माने की सजा सुनाई. अदालत ने विपक्षी राज्य सरकार को 5,000 रुपये का हर्जाना भी दिया।