राशन कार्ड धारकों के लिए आया बड़ा अपडेट, 31 दिसंबर तक आधार के साथ KYC करा लें, नहीं ले सकेगे लाभ

Ration card holder जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को सभी राशन लाभुकों को आधार के साथ केवाईसी कराना होगा. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो जनवरी से उनके राशन कार्ड से नाम काट दिया जायेगा सभी राशन कार्ड धारकों को दिसंबर तक अपने राशन कार्ड में प्रत्येक सदस्य का आधार नंबर दर्ज कराना होगा
जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को सभी राशन लाभुकों को आधार के साथ केवाईसी कराना होगा. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो जनवरी से उनके राशन कार्ड से नाम काट दिया जायेगा
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत, अधिसूचना ने लक्षित जन वितरण प्रणाली के प्रत्येक सदस्य के लिए सितंबर तक अपना आधार नंबर पंजीकृत करना अनिवार्य कर दिया।
खाद्य सचिव विनय कुमार ने एक पत्र में कहा कि अधिसूचना में राशन कार्ड में नामांकित प्रत्येक सदस्य के लिए 31 दिसंबर तक की अवधि बढ़ा दी गयी है. सभी राशन कार्ड धारकों को दिसंबर तक अपने राशन कार्ड में प्रत्येक सदस्य का आधार नंबर दर्ज कराना होगा
निःशुल्क आधार सीडिंग केवाईसी जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर लूप मशीन अथवा आधार की फोटो कॉपी के माध्यम से अवश्य करानी होगी।
दिवाली और छठ पर घर आने वाले लोगों को प्रेरित करें
बीएसओ आशीष कुमार ने कहा कि दिवाली और छठ के मौके पर ज्यादातर लोगों के घर पर ही रहने की संभावना है. राशन कार्ड में अंकित सभी लाभुकों का आधार नंबर दर्ज करना सुनिश्चित करें. यदि कोई व्यक्ति दो अन्य राज्यों से राशन उठा रहा है और डिलीट करने के बावजूद नहीं हटा रहा है तो राशन लेने वाले पर अनाज लेने का नोटिस दिया जाएगा।
राशन कार्ड सदस्य की मृत्यु, माइग्रेशन के कारण आधार सीडिंग की स्थिति में सूचना कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। आधार कार्ड एवं राशन कार्ड में नाम मिलान नहीं होने की स्थिति में लाभुक को प्रपत्र “बी” के माध्यम से आधार सीडिंग कराने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा एवं ऑनलाइन रसीद की छायाप्रति डीलर के कार्यालय में उपलब्ध करायी जायेगी.