Bank Transaction : बैंक से पैसे निकालने पर देना होगा टैक्स, जानें एक साल की सीमा और पूरी जानकारी
क्या आप नकद निकाल सकते हैं?
लोगों का मानना है कि वे अपने बैंक खाते से बिना किसी शुल्क के जितना चाहें उतना पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि, आयकर अधिनियम की धारा 194एन के तहत, जो व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक निकालता है, उसे टीडीएस का भुगतान करना होगा। हालांकि, यह नियम सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने लगातार तीन साल तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है. ऐसे लोगों को किसी भी बैंक, सहकारी या डाकघर से 20 लाख रुपये से अधिक की निकासी पर टीडीएस देना होगा।
टैक्स रिटर्न दाखिल करने की सुविधा
इस नियम के तहत आईटीआर भरने वालों को ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं. ऐसे ग्राहक एक वित्तीय वर्ष में बैंक, डाकघर या सहकारी बैंक खाते से बिना टीडीएस चुकाए 1 करोड़ रुपये तक नकदी निकाल सकते हैं।
टीडीएस की कीमत क्या होगी?
इस नियम के तहत अगर आप अपने बैंक खाते से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा निकालते हैं तो 2 फीसदी टीडीएस काटा जाएगा. यदि आपने पिछले तीन वर्षों से लगातार आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो 20 लाख रुपये से अधिक की नकद निकासी पर 2 प्रतिशत टीडीएस और 1 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी पर 5 प्रतिशत टीडीएस लगेगा।
एटीएम पहले से ही चार्ज है
एटीएम से बार-बार पैसे निकालने पर बैंक चार्ज वसूलता है। 1 जनवरी 2022 से आरबीआई ने एटीएम से नकदी निकालने पर सेवा शुल्क बढ़ा दिया है। बैंक अब अधिकतम सीमा से अधिक लेनदेन पर 21 रुपये चार्ज कर रहे हैं। आपको रुपये देने पड़ते थे. अधिकांश बैंकों के एटीएम में प्रति माह पांच मुफ्त लेनदेन होते हैं। साथ ही आप अन्य बैंकों के एटीएम से तीन मुफ्त लेनदेन कर सकते हैं। मेट्रो शहरों में आप अपने ही बैंक से सिर्फ तीन बार ही पैसे निकाल सकते हैं.