बदल गये ये नियम
पेंशन से जुड़े नियमों में अहम बदलाव का ऐलान किया है.
पारिवारिक पेंशन का भुगतान सबसे पहले उसके पति या पत्नी को किया जाता है।
जिनकी अपने पतियों से नहीं बनती है।
यदि मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी का पति या पत्नी परिवार में है,
पारिवारिक पेंशन के लिए अयोग्य हो या उसकी मृत्यु हो जाए।
पेंशनभोगी के संबंध में तलाक की कार्यवाही अदालत में लंबित है,
अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया गया है।
अपने पात्र बच्चे/बच्चों को पारिवारिक पेंशन के भुगतान के लिए अपने पति के बजाय प्राथमिकता दे सकती हैं।