DA Hike : सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी सूचना

बदल गये ये नियम

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नए साल के दूसरे दिन केंद्र सरकार ने

पेंशन से जुड़े नियमों में अहम बदलाव का ऐलान किया है.

वर्तमान में, किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद

पारिवारिक पेंशन का भुगतान सबसे पहले उसके पति या पत्नी को किया जाता है।

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सरकार के नए नियम से उन महिला कर्मचारियों को राहत मिलेगी

जिनकी अपने पतियों से नहीं बनती है।

सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 50 के उप-नियम (8) और (9) के प्रावधानों के अनुसार,

यदि मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी का पति या पत्नी परिवार में है,

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ये तभी लागू होते हैं जब मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का जीवनसाथी

पारिवारिक पेंशन के लिए अयोग्य हो या उसकी मृत्यु हो जाए।

यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी सरकारी महिला कर्मचारी/महिला

पेंशनभोगी के संबंध में तलाक की कार्यवाही अदालत में लंबित है,

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सरकारी महिला कर्मचारी/महिला पेंशनभोगी द्वारा

अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया गया है।

ऐसी सरकारी महिला कर्मचारी/महिला पेंशनभोगी अपनी मृत्यु के बाद

अपने पात्र बच्चे/बच्चों को पारिवारिक पेंशन के भुगतान के लिए अपने पति के बजाय प्राथमिकता दे सकती हैं।

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