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GST: वर्चस्व मोबाइल टीवी में कई इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद शामिल हैं, सरकार ने जीएसटी में की कटौती

GST:

GST: यदि आप उपकरण, टीवी या दूसरा कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ काम कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। वित्त मंत्रालय ने मोबाइल फ़ोन, 27 इंच तक के टीवी, रेफ़्रिजरेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटमों को मियामी की दर पर लॉन्च किया है। डीपीएस एक जुलाई को पूरे छह साल में लागू हो गए।

वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट शेयर कर यह जानकारी दी है। इस ट्वीट में एक पोर्टफोलियो शेयर किया गया है, जिसमें अलग-अलग आइटम पर पहले से कम ज़ूम करना शामिल है। नए इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स पर 18 से 5 प्रतिशत का इजाफा होगा। पहले इन एनिमेटेड फिल्म पर 8 से 31.3 प्रतिशत थी।


जुलाई के महीने में भारत में कई टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही हैं। ऐसे में वित्त मंत्रालय की ओर से यह घोषणापत्र निश्चित रूप से अच्छी खबर है। मोबाइल फ़ोन पर ज़ूम दर 12 प्रतिशत कर दी गई है, जो पहले 31.3 प्रतिशत थी।

टीवी पर भी लगेगा कम टैक्स
टीवी के आर्टिस्ट कर रहे हैं विजिट के लिए भी अच्छी खबर है। अब 27 इंच तक का टीवी 18 प्रतिशत पर प्रसारित होगा। हालाँकि अगर आप 27 इंच से बड़े टीवी पर हैं तो आपको पहले की तरह 31.3 प्रतिशत टैक्स देना होगा।

फ़र्ज़ी, वाशिंग मशीन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी शामिल हैं
मोबाइल और टीवी के साथ-साथ फ़िरोज़, वाशिंग मशीन, गीजर, फैन, स्टॉकर, स्टोअरी स्टॉकर, पीएसयूआर, साउंसर, ज़ाइंटर जैसे अन्य घरेलू उपकरणों पर भी 18 प्रतिशत की कमी आई है। इस सूची में एलिडी, साडिया मशीन पर 12 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। स्टेटिक कंवर्टर (यूपीएस) पर अब 18 प्रतिशत इज़ाफ़ा होगा।

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